डेढ़ साल से नौकरी का इंतजार कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के 1369 अभ्यर्थियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चयनित 1369 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरियों पर लगे स्टे को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा लिया है. दरअसल, 2016 में 1369 सरकारी पदों पर सामानय वर्ग के लोगों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन हाइकोर्ट के एक आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को गलतफहमी हो गई थी. आयोग ने इन सभी पदों पर निुक्ति रोक दी थी. इसके खिलाफ समाज के लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.from Latest News हरियाणा News18 हिंदी https://ift.tt/2IvI0bH
No comments:
Post a Comment