उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य में बन रही सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिये है कि 8 हफ्तों के भीतर पावर प्रोजेक्टों के मलुवा निस्तारण के लिये डम्पिंग जोन बनाएं. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिये डीएम जिम्मेदार होंगे.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2l0B7Fh
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